लखनऊ • 30 सितंबर 2026

मुख्य बातें

  • गोलागंज के बारूदखाना स्थित छह मंजिला एसए अपार्टमेंट को एलडीए पूरी तरह ध्वस्त करेगा।
  • इमारत का नक्शा 2009 में पास हुआ था, लेकिन निर्माण की गुणवत्ता "बेहद घटिया" मिली; पिलर टूटने के बाद 25 परिवारों को बाहर निकाला गया। इमारत में 24 फ्लैट हैं।
  • खराब निर्माण के कारण शमन (कंपाउंडिंग) का विकल्प नहीं मिलेगा। बिल्डर को नया नोटिस देकर सुनवाई के लिए 15 दिन मिलेंगे; वह खुद नहीं तोड़ता तो एलडीए तोड़ेगा।
  • एलडीए फ्लैट मालिकों को विस्थापित नहीं मानेगा, यानी उन्हें प्राधिकरण से घर नहीं मिलेगा — दावा बिल्डर से करना होगा।

क्या हुआ

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के अनुसार पहले के आदेश में सिर्फ छत पर बने अवैध पेंटहाउस को तोड़ना था, लेकिन जांच में पूरी इमारत रहने के लिए असुरक्षित पाई गई। रिपोर्ट के अनुसार अब तक किसी फ्लैट मालिक ने तहरीर नहीं दी है। (अमर उजाला, 30 सितंबर 2026)

अपडेट, 23 अक्टूबर: 15 दिन में अपार्टमेंट गिराने का आदेश

अमर उजाला के अनुसार एलडीए की विहित प्राधिकारी कोर्ट ने शुक्रवार (23 अक्टूबर) को एसए अपार्टमेंट को ध्वस्त करने का आदेश जारी कर दिया। बिल्डर को 15 दिन में इमारत खुद गिरानी होगी, नहीं तो एलडीए गिराएगा। जांच में सामने आया कि नक्शा तीन मंज़िल का पास था, जबकि छह मंज़िल बनाई गई। बिल्डर और आवंटियों का मरम्मत का प्रस्ताव एलडीए ने ठुकरा दिया।

फ्लैट मालिकों के लिए: एलडीए उन्हें विस्थापित नहीं मानेगा, इसलिए प्राधिकरण से कोई आवास या फ्लैट नहीं मिलेगा। फ्लैट मालिक बिल्डर से ही इसकी मांग कर सकते हैं। (अमर उजाला, 24 अक्टूबर 2026)

फ्लैट खरीदारों के लिए इसका मतलब

  • नक्शा पास होना काफी नहीं। पुरानी बिल्डिंग में फ्लैट ले रहे हैं तो पूर्णता प्रमाणपत्र (कंप्लीशन/ऑक्यूपेंसी), पास नक्शे से मिलान और ढांचे की हालत भी देखें।
  • नक्शे से ज़्यादा मंजिलें या छत पर पेंटहाउस दिखे तो सावधान — ऐसे निर्माण पर एलडीए का नोटिस आता है।
  • बिल्डर का पुराना रिकॉर्ड और RERA पंजीकरण जांचें: RERA अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स लखनऊ। ध्वस्तीकरण की पूरी सूची: LDA ध्वस्तीकरण ट्रैकर।

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स्रोत: अमर उजाला, 30 सितंबर 2026